'दिल्ली दंगों' की आरोपित सफूरा जरगर को कोर्ट ने दी 'कश्मीर' जाने की इजाजत, लेकिन रहेगी ये शर्त
'दिल्ली दंगों' की आरोपित सफूरा जरगर को कोर्ट ने दी 'कश्मीर' जाने की इजाजत, लेकिन रहेगी ये शर्त
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में भड़के दंगों में आरोपित सफूरा जरगर को ईद के अवसर पर उनके गृहनगर ‘कश्मीर’ जाने की अनुमति दिल्ली के एक कोर्ट ने दे दी है। अदालत ने बुधवार को (जुलाई 14, 2021) जरगर को अनुमति देते हुए कहा है कि वह गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप करके कश्मीर जा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में शाहदरा जिला कोर्ट ने सफूरा जरगर को ईद-उल-मिलाद के मौके पर ‘अकीका’ करने के लिए कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने जरगर की याचिका को इस शर्त पर मंजूर किया है कि वह जाँच अधिकारी की ओर से किए जाने वाले सत्यापन के लिए गूगल मैप्स पर एक पिन डालेंगी जिससे उनकी लोकेशन पता चल सके।

बता दें कि सफूरा ने इस बाबत एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका और उनके पति का घर किश्तवाड़ में है और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कश्मीर जाना है। ऐसे में दिल्ली अदालत ने मामले में सुनवाई की। अदालत ने कहा कि, 'आवेदक ऑफिशियली ईमेल के जरिए जाँच अधिकारी को अपनी यात्रा का कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगा। आवेदक गूगल मैप्स पर ‘ड्रॉप-ए-पिन’ करेगा, जिससे जाँच अधिकारी आवेदक की मौजूदगी और जगह को सत्यापित कर सके। जाँच अधिकारी के मोबाइल नंबर पहले से ही आवेदक को ज्ञात हैं और मौजूदा आवेदन में भी इसका जिक्र किया गया है।'

बता दें कि सफूरा जरगर अभी मानवीय आधार पर जेल से बाहर हैं, लेकिन उन्हें सख्त निर्देश है कि अगर दिल्ली छोड़नी है तो इसके लिए अदालत से परमिशन लेनी होगी। इसी बाबत उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें अपने होमटाउन में 30 दिनों के लिए यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस पर अदालत ने सशर्त उनकी बात मान ली। बता दें कि जामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित हैं।

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