सीएम योगी पर अभद्र बयान देने को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जताया खेद, कोर्ट ने किया माफ
सीएम योगी पर अभद्र बयान देने को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जताया खेद, कोर्ट ने किया माफ
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्यवाही निरस्त कर दी है। दरअसल, सलमान खुर्शीद ने यूपी के फर्रुखाबाद शहर में 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में सलमान खुर्शीद के खेद जताने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दर्ज केस में अदालती कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है।

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अभद्र टिप्पणी करने के बाद केस दर्ज किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान खुर्शीद से पत्रकारों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी के संबंध में पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुर्शीद बाटला हाउस के आरोपियों / आतंकवादियों के हमदर्द थे। जिसके जवाब में कांग्रेस नेता ने सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि, 'रिश्ते में हम उनके (योगी के) बाप लगते हैं।'

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह द्वारा सोमवार (13 फ़रवरी) को पारित एक आदेश में कोर्ट ने कहा कि पूरी कार्यवाही 2019 में दर्ज केस से शुरू हुई है, जो विशेष न्यायाधीश (SC/ST ACT) फर्रुखाबाद की कोर्ट में पेंडिंग है, जिसे रद्द कर दिया जाता है।' आदेश में कहा गया है कि, 'याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर खेद प्रकट किया है, जिसका अर्थ है कि उसमें अभी भी सीखने और और अपनी गलती को बहादुरी से मानने की भूख है।'

जज ने अपने आदेश में कहा है कि, 'सलमान खुर्शीद द्वारा प्रस्तुत हलफनामे को देखते हुए और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिस संदर्भ में उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, इस टिप्पणी के लिए उन्हें खेद है। ऐसे में मेरा विचार है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं होगा।' बता दें कि, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को लेकर 'चौकीदार चोर है' के आरोप लगाए थे। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हुए कहा था कि, अदालत ने भी मान लिया है कि, चौकीदार चोर है। इस पर अदालत ने राहुल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि, कोर्ट के नाम पर भ्रामक तथ्य न पेश करो। जिसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट में बिना शर्त के माफ़ी मांगनी पड़ी थी 

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