उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस पहुंची HC
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस पहुंची HC
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देहरादून ​: उत्तराखंड में चल रहा सियासी घमासान अब बीजेपी बनाम कांग्रेस हो चला है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को उतराखंड के हाईकोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस की याचिका पर तुरंत कार्रवाई शुरु हुई। कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। इस मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आगे आए।

उनकी दलीलें सुनने के बाद केंद्र को मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। सोमवार को उतराखंड के सीएम हरीश रावत ने अपने 34 विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उधर बीजेपी के नेता और वित मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति शासन को यह कहते हुए जायज ठहराया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया था। हाइ कोर्ट में चली सुनवाई में जस्टिस यू सी ध्यानी के सामने सिंघवी ने पूरे तीन घंटे अपनी बात रखी। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमेश थपलियाल कोर्ट में उपस्थित थे।

रविवार को लगाए राष्ट्रपति शासन के बाद से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों देहरादून हाइ कोर्ट पहुंचे। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति ने इसके घोषणा पत्र पर साइन किया था। इसके बाद उतराखंड विधानसभा को निलंबित कर दिया गया।

इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि जब रावत सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिया गया था, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी ओर बीजेपी की उतराखंड इकाई का कहना है कि अब राज्य में वो सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए।

जेटली ने रावत की भर्त्सना करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, जिसमें लिखा था कि 18 मार्च को विनियोग विधेयक के सदन में नाकाम हो जाने के बाद जिसे पद छोड़ देना चाहिए था, उसने सरकार को बनाए रखकर राज्य को गंभीर संवैधानिक संकट में डाल दिया।

इसके बाद सदन की स्थिति में बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री ने लालच देने, खरीद-फरोख्त और अयोग्य ठहराने जैसे काम शुरू कर दिए। इससे स्थिति और जटिल हो गई।

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