कम्पनियों को देना होगा कॉल ड्राप पर मुआवजा
कम्पनियों को देना होगा कॉल ड्राप पर मुआवजा
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देश में कॉल ड्राप को लेकर समस्या बढ़ती ही जा रही है. सरकार के साथ आम आदमी और टेलीकॉम कंपनियां भी इसको लेकर असमंजस में बनी हुई है. जहाँ इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा यह एलान भी किया गया था कि यदि 1 जनवरी 2016 से किसी का भी कॉल ड्राप होता है तो इसके लिए टेलीकॉम कम्पनियों को एक रुपया प्रति कॉल के हिसाब से भरपाई करना होगी. लेकिन इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (TRAI) का यह भी कहा था कि एक दिन में केवल 3 कॉल के ड्राप होने तक ही यह सुविधा दी जाएगी.

लेकिन इस मामले में टेलीकॉम सेक्टर में हड़कम्प मच गया और इसके साथ ही कई कंपनियां इसका विरोध भी करते हुए सामने आई. इस विरोध का जवाब देते हुए TRAI ने हाल ही में यह भी कहा है कि कॉल ड्राप को लेकर हर्जाना देने का नियम जल्द ही लागु कर दिया जायेगा. TRAI ने इस मामले में सभी विरोधो को खारिज करते हुए यह कहा है कि कम्पनियों को इसके लिए हर्जाना देना होगा.

लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि टेलीकॉम कम्पनियों के द्वारा जो मुद्दे उठाये गए है उनपर भी गौर किया जायेगा. गौरतलब है कि मामले में कम्पनियों ने सरकार को यह भी कहा था कि यदि कॉल ड्राप पर मुआवजा दिया जाना तय है तो जल्द ही कंपनियां भी कॉल रेट्स को बढ़ा सकती है लेकिन सरकार ने इन सब दलीलों को ख़ारिज करते हुए इस नए नियम को लागु किये जाने के बारे में एलान किया है.

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