300 रेलवे स्टेशनों पर कोल्ड्रिंक की बिक्री हुई प्रतिबन्धित
300 रेलवे स्टेशनों पर कोल्ड्रिंक की बिक्री हुई प्रतिबन्धित
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जबलपुर : जबलपुर, भोपाल सहित 300 स्टेशनों पर अब कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को प्रतिबन्धित कर दिया गया है.ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री द्वारा कोल्ड ड्रिंक में जहरीले तत्व मिले होने की जानकारी देने के बाद पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) जोन के व्यावसायिक विभाग ने यह फैसला लिया है.इस आदेश के बाद अब स्टेशनों पर कोक, पेप्सी सहित किसी भी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक की ब्रिकी नहीं हो सकेगी.

उल्लेखनीय है कि निर्देशों के परिपालन में जनवरी में पमरे ने रेलवे कैंटीनों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जो सूची जारी की है उसमें इन प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का नाम नहीं है.रेलवे अधिकारी ने फरवरी से कोल्ड ड्रिंक के स्टॉक की जानकारी लेकर सभी स्टॉल को हटाने के लिए कहा है. बता दें कि कोल्ड ड्रिंक बंद करने का निर्णय लेने वाला पमरे देश का पहला रेलवे जोन बन गया है. स्मरण रहे कि इस आदेश के जारी होने के बाद पश्चिम मध्य रेलवे के तीन रेल मंडल जबलपुर, भोपाल, कोटा के अंतर्गत आने वाले तकरीबन 300 स्टेशनों पर कोल्ड ड्रिंक की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है.

पमरे ने रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिखकर दूसरे 16 रेल जोन में भी कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. बता दें कि ट्रेन में चलने वाले पेंट्रीकार का ठेका आईआरसीटीसी देती है. ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक को प्रतिबंध करने के लिए रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी को फैसला लेना है.

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