हिमाचल में खुली बीड़ी-सिगरेट बेचने पर मिलेगी सजा और जुर्माना
हिमाचल में  खुली बीड़ी-सिगरेट बेचने पर मिलेगी सजा और जुर्माना
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शिमला: राज्य सरकार ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के सख्ती दिखाते हुए खुली बीड़ी-सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इसके तहत खुले में इसकी बिक्री करने पर 1 साल की कैद होगी व 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में खुली सिगरेट व बीडिय़ों के विक्रय पर रोक का विधेयक मानसून सत्र में पेश किया. विधेयक के प्रावधानों के अनुसार किसी भी दुकानदार को तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए 3 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना होगा. इसके बाद खुली बीड़ी-सिगरेट बेचते हुए यदि कोई भी पकड़ में आया तो उसे सजा देने का प्रावधान किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के आधार पर खुली बीड़ी-सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित किया है. इस आधार पर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में खुली बीड़ी-सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है. शिक्षण संस्थानों के आसपास खुली बीड़ी-सिगरेट बिकने से बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नशाखोरी रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि शिक्षण संस्थानों से तम्बाकू उत्पाद उचित दूरी पर बिकें. इस विधेयक के पारित होने पर अब यदि कोई दुकानदार खुली बीड़ी-सिगरेट बेचता है तो उसकी शिकायत पुलिस से की जा सकेगी.

राज्य सरकार ने नशाखोरी को सामाजिक बुराई व ज्वलंत मुद्दा माना है. इसलिए नशीले पदार्थ बेचने वाले कैमिस्टों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है. मादक पदार्थों व सिंथैटिक ड्रग्स का अवैध उत्पादन व कारोबार हो रहा है. इसी तरह से सिंथैटिक ड्रग्स के उत्पादन व बिक्री को सरकार ने अवैध घोषित किया है.सिंथैटिक ड्रग्स के नशे को रोकने के लिए सरकार ने 3 साल की सजा एवम जुर्माने का भी प्रावधान किया है. ऐसे दवा विक्रेताओं की दुकानों को सील करने के साथ ही ऐसे विक्रेताओं को बिना किसी वारंट के हिरासत में लिया जा सकेगा. नए प्रावधानों के अनुसार गवाह के मुकरने की स्थिति में भी नशे की दवाएं बेचने वाले नहीं बच सकेंगे.

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