हेलीकाप्टर घोटाला: क्रिस्चियन मिशेल से मिल सकेंगी उनकी वकील, लेकिन रहेगी ये शर्त
हेलीकाप्टर घोटाला: क्रिस्चियन मिशेल से मिल सकेंगी उनकी वकील, लेकिन रहेगी ये शर्त
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नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुनवाई की गई, साथ ही मिशेल को इटैलियन वकील से मिलने की इजाजत दे दी। स्पेशल जज जस्टिस अरविंद कुमार ने इटैलियन वकील रोजमैरी को मिशेल से मिलने की अनुमति दे दी, किन्तु इसके लिए अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मिशेल से रोजमैरी को एक पेशेवर वकील की तरह नहीं, बल्कि सामान्य नागरिक के तौर पर मिलने की अनुमति दी गई है। तिहाड़ जेल में मिशेल से उनकी मुलाकात मात्र 30 मिनट तक ही हो सकती है।

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वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने अपना जवाब अदालत के सामने रखा है और दोनों एजेंसियों ने मिशेल की जमानत याचिका पर विरोध जताया है। इन एजेंसियों का कहना है कि जमानत याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 13 फरवरी को करेगी। उल्लेखनीय है कि हेलीकाप्टर घोटाले में बिचौलिए मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। 

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वहीं, इसी मामले के ही एक अन्य आरोपी राजीव सक्सेना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 फरवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अदालत ने राजीव सक्सेना को एम्स से मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराने को कहा है। हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जब आरोपी राजीव सक्सेना को यूएई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

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