जेल से रिहा हुए चंदा और दीपक कोचर, इस आरोप में हुए थे गिरफ्तार
जेल से रिहा हुए चंदा और दीपक कोचर, इस आरोप में हुए थे गिरफ्तार
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मुंबई: ICICI बैंक एवं Videocon लोन फ्रॉड केस में अपराधी ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर एवं उनके पति दीपक कोचर जेल से रिहा हो गए हैं। मंगलवार को चंदा कोचर मुंबई के भायखला महिला जेल से बाहर आईं तो वहीं उनके पति दीपक कोचर आर्थर रोड जेल से छूटे। जेल से बाहर आने के पश्चात् चंदा कोचर की तस्वीर सामने आई, जिसमें वह अपने बेटे के गले लगते दिखाई दी।

वही एक दिन पहले 9 जनवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय से चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिली थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दोनों को जमानत देते हुए कहा था कि इनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने CBI को चंदा कोचर और उनके पति को CBI हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी थी। CBI सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की योजना बना रही है।

वीडियोकॉन को लोन मामले में CBI ने दिसंबर 2022 में बड़ा एक्शन लेते हुए ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर एवं उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जब चंदा कोचर ICICI बैंक की कमान संभाल रही थीं, तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी नू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था। खबर के अनुसार, 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को ICICI बैंक द्वारा लोन दिया गया था। जो बाद में एनपीए हो गया तथा बाद में इसे 'बैंक फ्रॉड' कहा गया। सितंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। दरअसल, 2012 में, चंदा कोचर के नेतृत्व में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन दिया तथा 6 महीने पश्चात् वेणुगोपाल धूत के स्वामित्व वाली मेसर्स सुप्रीम एनर्जी ने मैसर्स न्यूपावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ का लोन दिया, जिसमें दीपक कोचर की 50 प्रतिशत भागेदारी है।

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