नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि पुलिस जांच एडवांस स्टेज में है और दिल्ली कानून के अनुसार जांच कर रही है।
सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद और जमात के लोगों ने जानबूझकर सभी निर्देशों की अवहेलना की। सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि 21 मार्च को ही दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद को मरकज में जमा लोगों को वापस भेजने को कहा था। किन्तु पुलिस के इस निर्देश का पालन नहीं किया गया। छानबीन में यह बात सामने आई है कि पुलिस के निर्देश के बाद भी मौलाना साद लोगों को वहीं रुके रहने और मरकज में शामिल होने को कह रहा है।
हलफनामे में पुलिस छानबीन के आधार पर कहा गया है कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कई मुद्दों पर निर्देश जारी किए, किन्तु तबलीगी जमात के लोगों ने जानबूझकर सभी निर्देशों की अवहेलना की। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन की ओर से तबलीगी मरकज मामले में कोई लापरवाही बरती गई।
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