एफडीआई नियम अब और भी सरल
एफडीआई नियम अब और भी सरल
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से बीमा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को अब और भी सरल बनाने का काम किया गया है. इस मामले में यह बात सामने आ रही है कि अब बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियां को बिना पूर्व मंजूरी के ही 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है.

गौरतलब है कि अभी बीमा क्षेत्र में 26 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी स्वत: मंजूरी मार्ग से उपलब्ध है. जबकि आपको इस बात दे अवगत करवा दे कि 49 फीसदी तक एफडीआई के लिये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी लेना जरुरी होता है.

इस मामले में सामने आई एक अधिसूचना से यह पता चला है कि भारतीय बीमा कंपनी में कुल चुकता पूंजी का 49 फीसदी तक के विदेशी निवेश प्रस्ताव को स्वत: मार्ग से अनुमति रहने वाली है. हालांकि साथ ही यह बात भी सामने आई है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के सत्यापन पर ही यह निर्भर करने वाला है. बता दे कि फ़िलहाल देश में 52 बीमा कंपनियां मौजूद है, जिनमे से 24 जीवन बीमा कारोबार में है और 28 साधारण बीमा क्षेत्र में कार्यरत है.

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