कोयला घोटाला: CBI कोर्ट ने रुंगटा ब्रदर्स को भेजा जेल
कोयला घोटाला: CBI कोर्ट ने रुंगटा ब्रदर्स को भेजा जेल
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नई दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने रुंगटा ब्रदर्स आर.एस. रुंगटा और आर.सी. रुंगटा को आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों का दोषी ठहराया है. सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजद थे. सुनवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

गौरतलब है कि 21 मार्च 2015 को कोर्ट ने IPC की धारा 120-B (आपराधिक साजिश रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467 (सुरक्षा में जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचना), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत रुंगटा ब्रदर्स को आरोपी बनाया था.

CBI का आरोप था कि झारखंड इस्पात प्रा. लि. (JIPL) को 3 अन्य फर्मों के साथ कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे. इसके लिए जो दस्तवाजे सौंपे गए थे वो भी फर्जी थे. हालांकि तब सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए CBI पर उन्हें फ़साने का आरोप लगाया था.

23 दिसंबर 2015 को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी आर.एस. रुंगटा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व मंत्री दासारी नारायण को समन जारी करने की मांग की गई थी. CBI ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान JIPL के फर्जीवाड़े से जुड़े अहम दस्तावेज सामने आए.

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