शीना बोरा हत्याकांड: पीटर मुखर्जी को CBI कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे
शीना बोरा हत्याकांड: पीटर मुखर्जी को CBI कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे
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नई दिल्ली: शीना बोरा हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को गुरुवार को जमानत दी जा चुकी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। मुखर्जी पर इल्जाम हैं कि उसने अपनी पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी शीना को मारने का षड्यंत्र रचा था।

इससे पहले दिसंबर में मुंबई की विशेष CBI कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। पीटर मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष CBI जस्टिस जे सी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगाई थी। दरअसल, पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि अप्रैल 2012 में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने पीटर मुखर्जी के साथ साजिश रचकर शीना का कथित तौर पर किडनैप कर हत्या कर दी थी।

रायगढ़ जिले में उसकी लाश एक जंगल में फेंक दी गई थी। अगस्त 2015 में एक अन्य मामले में ड्राइवर राय की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सामने आया था। इसके बाद में ड्राइवर इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। मुंबई पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली CBI ने दावा किया कि वित्तीय विवाद के चलते यह हत्या कर दी गई है।

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