महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI दर्ज कर सकती है FIR, बस लोकपाल की मंजूरी का इंतज़ार
महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI दर्ज कर सकती है FIR, बस लोकपाल की मंजूरी का इंतज़ार
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कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लोकसभा सचिवालय को लिखे एक पत्र में निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा से जुड़े मामले में आचार समिति की रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है। भारत के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय, लोकपाल के निर्देशों के बाद जांच एजेंसी पहले से ही मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने अभी तक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सीबीआई को नहीं दी है। गौरतलब है कि एथिक्स कमेटी पहले ही आरोपों की जांच की सिफारिश कर चुकी है। इसके अलावा, यदि लोकसभा सचिवालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत आवश्यक मंजूरी हासिल करते हुए रिपोर्ट सीबीआई को भेजता है, तो एजेंसी लोकपाल की मंजूरी के बिना सीधे महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर सकती है। उम्मीद है कि CBI अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपेगी और अगर लोकपाल एजेंसी को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देता है, तो वह मामले में FIR दर्ज कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि, 8 दिसंबर को, सदन द्वारा अपनी आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाने के बाद, मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें उन्हें अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार और अवैध संतुष्टि स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था। टीएमसी नेता ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है ।  अपने निष्कासन के बाद, मोइत्रा ने "बिना सबूत के कार्य करने" के लिए नैतिकता पैनल पर हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आचार समिति और उसकी रिपोर्ट ने "पुस्तक के हर नियम को तोड़ दिया"।

मोइत्रा के खिलाफ आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे, जिन्होंने TMC नेता पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से "नकद और उपहार के बदले में" संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद ने वकील जय देहाद्राई के पत्र का हवाला दिया था जिसमें मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच कथित आदान-प्रदान के "अकाट्य सबूत" का उल्लेख किया गया था। इसके बाद हीरानंदानी ने आचार समिति के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि मोइत्रा ने अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा किया था ताकि वह "उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट कर सकें"।

बाद में, मोइत्रा ने खुद भी स्वीकार किया कि उन्होंने हीरानंदानी को अपनी संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था ताकि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में उनके कार्यालय में कोई टाइप कर सके। 2 नवंबर को, टीएमसी नेता आचार समिति के सामने पेश हुईं, लेकिन उनसे पूछे गए सवालों की प्रकृति को लेकर अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक से बाहर चली गईं। एथिक्स पैनल के अध्यक्ष पर महुआ मोइत्रा से "व्यक्तिगत सवाल" पूछने का आरोप लगाया गया था। बाद में, पैनल ने मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर अपनी रिपोर्ट को अपनाया, जिसके कारण अंततः उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।

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