33 साल चला केस और मिली 1 दिन की सजा
33 साल चला केस और मिली 1 दिन की सजा
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महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सिविल कोर्ट में 33 वर्ष तक चले मुकदमे में अपराधियों के विरुद्ध आए फैसले में 1 दिन की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिले में चलाए जा रहे पुलिस विभाग के 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी करके अपराधी के खिलाफ सजा मुकर्रर कराई है। यह मामला जिले के पुरन्दरपुर क्षेत्र का है। 

पुलिस दफ्तर की मीडिया सेल के अनुसार, पुरन्दरपुर पुलिस ने साल 1989 में तहरीर के आधार पर तीन अपराधियों बुद्धिराम पुत्र फागू, शीश मुहम्मद पुत्र मुस्कीम एवं हमीमुद्दीन पुत्र यासीन के विरुद्ध IPC की धारा 382 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के पश्चात् चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। ट्रायल के चलते सुनवाई आरम्भ हुई। अभियोजन की ओर से अपराधियों के खिलाफ सजा की मांग की गई। अदालत ने पत्रावली में दर्ज साक्ष्य और सबूत के आधार पर अपराधियों के खिलाफ 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन के अलावा कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया। 

वही इसके अतिरिक्त धारा 411 आईपीसी में भी एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा एवं जुर्माना 500 रुपया जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अपराधियों को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी पिछले दिनों एक कोर्ट ने 20 वर्ष पुराने सड़क हादसे के मामले में एक अपराधी को दोषी करार दिया था। दरअसल, 2 मार्च 2002 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुराने पंखा रोड पर एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति को धक्का लग गया था। इस हादसे में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं। लगभग 12 दिन तक चले इलाज के पश्चात् घायल नवल किशोर शर्मा की चिकित्सालय में मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। 20 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराधी करार दिया था।  

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