एलोपैथी विवाद: बिहार की कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दायर, 7 जून को होगी सुनवाई
एलोपैथी विवाद: बिहार की कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दायर, 7 जून को होगी सुनवाई
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मुजफ्फरपुर: योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के बीच जारी घमासान के बीच बुधवार को बिहार के एक अदालत में बाबा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है. राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में वकील सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद पत्र दाखिल किया है.

परिवाद पत्र में उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है कि 21 मई को बाबा रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनलों पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को 'स्टुपिड' कहते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है. परिवाद पत्र में कहा गया है कि योग गुरु ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है. साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर पनप रहे भ्रम को बढ़ावा देने का काम किया है. मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोरोना काल में बाबा रामदेव के विरुद्ध देश में भ्रम फैला कर लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का इल्जाम लगाया है.

उन्होंने बताया कि कोरोना काल में काफी सारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हुई है, इसके बाद भी रामदेव बाबा द्वारा एलोपैथी के डाक्टर और स्टॉफ के खिलाफ बयानबाजी की गई है. इसलिए उन पर 3,6(2)(I) महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के साथ ही 268, 153A,186, 188, 269, 270, 336, 420, 499, 336, 420, 499, 124B,500, 505/11 IPC के तहत परिवाद दाखिल किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 जून को तय की है.

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