अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी, इस गंभीर आरोप में दर्ज हुआ केस
अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी, इस गंभीर आरोप में दर्ज हुआ केस
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ आचार संहिता के नियम तोड़ने के जुर्म में केस दर्ज किया गया है. तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान सपा मुखिया ने अपने गृह क्षेत्र इटावा जिले के सैफई में प्रेस वालों से बात की थी. निर्वाचन आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है.  

चुनाव आयोग के अनुसार, जिले में धारा 144 भी लागू है. इसके अनुसार, एक स्थान लोगों के अधिक तादाद में जुटने पर भी रोक है. ऐसे में मतदान केंद्र के भीतर अखिलेश यादव का मीडिया से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. उपजिलाधिकारी इटावा की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 और CRPC की धारा 144 का उल्लंघन हुआ है. 

आरोप है कि रविवार को यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में अखिलेश यादव सैफई के अभिनव उच्च प्रा. वि. में बने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे थे. इस दौरान पोलिंग बूथ में जाने और वापसी के वक़्त अखिलेश ने बड़ी तादाद में मौजूद मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत की थी, जो कि चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है.  

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