इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर 87 टीचरों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, ये है मामला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर 87 टीचरों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, ये है मामला
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प्रयागराज: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जी करके नौकरी प्राप्त करने वाले बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर कुल 87 लोगों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजशेखर की शिकायत पर 49 बर्खास्त सहायक अध्यापकों और 38 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इन शिक्षकों पर इल्जाम है कि कॉपियों के जांचने के बाद अंक पत्र में अधिक नम्बर उन्होंने चढ़ा दिए थे, जिससे फेल अभ्यर्थी गलत तरीके से चुन लिये गए थे। उल्लेखनीय है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती शुरु से ही विवादों में घिरी रही थी। इस भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद कुछ फेल अभ्यर्थियों को आखिरी चयन सूची में शामिल करने का इल्जाम लगा था। 

इन आरोपों पर शासन के निर्देश पर गठित की गई जांच समिति से जांच करायी गई। जिसमें आरोप सही पाये जाने पर 49 शिक्षकों की सेवायें ख़त्म कर दी गई थीं। इन शिक्षकों ने अपने बर्खास्तगी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने बर्खास्त शिक्षकों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए FIR दर्ज कराने का आदेश दिया था। अब इस मामले पर फिर से जांच की जाएगी।

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