प्याज़ कारोबारियों पर सरकार ने कसी नकेल, दो टन से अधिक रखने की इजाजत नहीं
प्याज़ कारोबारियों पर सरकार ने कसी नकेल, दो टन से अधिक रखने की इजाजत नहीं
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मुंबई: प्याज की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को फिर खुदरा कारोबारियों के प्याज की स्टॉक लिमिट पांच टन से कम करके दो टन कर दी है। अब कोई भी खुदरा कारोबारी अब एक वक़्त में अपने पास दो टन से अधिक प्याज (Onion) नहीं रख पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा सोमवार को लिया गया यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

सरकार द्वारा एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए वे इस निर्णय को सख्ती से लागू करें। उल्लेखनीय है कि पिछले ही हफ्ते केंद्र सरकार ने खुदरा व थोक कारोबारियों के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट में 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए क्रमश: पांच टन और 25 टन कर दिया था।

आपको बता दें कि इन दिनों देश में प्याज़ की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक प्याज़ की कीमतों पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल, प्याज के दाम कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। प्याज की कीमतों में निरंतर उछाल जारी है। बेंगलुरू में शनिवार को प्याज के दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए। 

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