ई-वे बिल पर मिल सकती है छूट
ई-वे बिल पर मिल सकती है छूट
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नई दिल्ली : जैसे कि पता है कि जीएसटी  के तहत राज्य के अंदर 10 किलोमीटर तक माल भेजने पर ई-वे बिल से छूट प्राप्त है.लेकिन इससे अधिक दूरी होने पर इसे जरुरी किया गया है. खबर मिली है कि सरकार शहरों को 10 किलोमीटर की सीमा से छूट दे सकती है, इससे शहर के अंदर माल की आवाजाही पर ई-वे बिल नहीं भरना पड़ेगा. यदि ऐसा हो गया तो दिल्ली के कारोबारी और ट्रांसपोर्टरों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों ने जी.एस.टी. आयुक्त और जी.एस.टी.एन. के सीईओ से मिलकर ई-वे बिल में आ रही परेशानियोंके बारे में बताया .इस बारे में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि शहरों के अंदर भी 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ई-वे बिल की अनिवार्यता कारोबार की सुगमता की राह में अड़चन बन गई है.हालाँकि जी.एस.टी.एन. ई-वे बिल के प्रारूप को सरल बनाने में जुटा हुआ है.

आपको बता दें कि इस परेशानी को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने इसे ई-वे बिल के दायरे से बाहर रखने की मांग की. जिस पर दोनों वरिष्ठ अधिकारी सैद्धांतिक तौर पर सहमत दिखे और इस मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया.अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टरों द्वारा पार्ट-1 की बजाय पार्टी-2 के आधार पर सुझाए गए ई-वे बिल प्रारूप पर भी विचार करने का आश्वासन दिया. अभी प्रति दिन 10 लाख बिल जेनरेट हो रहे है जिसकी क्षमता बढ़ाकर 45 लाख करने का भी भरोसा दिलाया.जबकि उद्योग एक करोड़ से अधिक कराना चाहता है, ताकि ई-वे बिल जेनरेट करने में कोई परेशानी न हो.

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