अब टैक्स चोरी करने पर होगी 2 साल की जेल
अब टैक्स चोरी करने पर होगी 2 साल की जेल
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नई दिल्ली : टैक्स की चोरी को लेकर लम्बे समय से सरकार परेशान नजर आ रही है. लेकिन साथ ही सरकार के द्वारा अनेक तरह के उपाय भी किये जा रहे है. अब इसी समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली विधानसभा में द दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है कि इस बिल के अनुसार जो भी व्यक्ति 1 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी को एक साल में अंजाम देता है उसे 2 साल तक की सजा भी दी जा सकती है.

जी हाँ, इस मामले में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल को पेश किया है और यह भी बताया है कि यह बिल बड़े टैक्स चोरो पर लगाम लगाने के लिए पेश किया गया है. क्योकि देश में कई ऐसी बड़ी कंपनियां मौजूद है जो लोगों से पैसा ले लेती है लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं करती है जिसको देखते हुए यह बिल सामने लाया गया है.

लेकिन इस बिल में व्यापारियों का भी खास ध्यान रखा गया है. बताया जा रहा है कि जो व्यापारी ऑनलाइन बिज़नेस करते है उन्हें डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन टैक्स जैसे सुविधाएँ भी दी जा रही है.

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