बृजभूषण को मिली अंतरिम जमानत , 2 दिन बाद होगी सुनवाई
बृजभूषण को मिली अंतरिम जमानत , 2 दिन बाद होगी सुनवाई
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भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से समन मिलने के बाद मंगलवार को बृज भूषण को कोर्ट में लाया गया. सुनवाई शुरू होने के तुरंत बाद अंतरिम जमानत देने का फैसला किया गया। अदालत ने इस विशेष मामले के संबंध में बृज भूषण शरण सिंह और उनके सह-अभियुक्त विनोद तोमर को दो दिन की राहत प्रदान की है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है, कोर्ट अब 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे मामले की सुनवाई करेगा, जहां नियमित जमानत के लिए सुनवाई हो सकती है.

दिल्ली पुलिस ने किया जमात का विरोध

मंगलवार को पेशी से पहले कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी, वकील एपी सिंह और राजीव मोहन ने बृज भूषण का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान बृज भूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बिना किसी गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. उन्होंने आगे बताया कि लगाई गई किसी भी धारा में 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। बृज भूषण के वकील ने जोर देकर कहा कि हमें आज आरोप पत्र प्राप्त होगा और इसे पत्रकारों को लीक नहीं करने के महत्व पर जोर दिया।

वकील की अपील के बाद जज ने सलाह दी कि आपको हाई कोर्ट से कैमरा प्रोसिडिंग की कार्यवाही की मांग करनी चाहिए. दिल्ली पुलिस ने जमानत देने पर आपत्ति जताई और दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो वे गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाई थी गंभीर धाराएं

 इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने ही चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें करीब डेढ़ हजार पन्ने थे, आरोप पत्र में बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप शामिल हैं, इसके बाद 6 जुलाई को कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को पेश होने के लिए समन जारी किया था.

 अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों के बयानों के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप दर्ज किया था. बृजभूषण सिंह पर धारा 354, 354-ए और 354डी के तहत प्रतिवादी के रूप में मामला दर्ज किया गया था. इसी तरह, सह-आरोपी विनोद तोमर पर भी आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (ए) और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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