न्यूज़ दिल्ली: सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने के आरोप में, सेना की जनरल कोर्ट मार्शल ने एक अधिकारी की पदोन्नति को रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिगेडियर को अपनी वरिष्ठता को खोना पड़ा है, बता दे यह आरोपी ब्रिगेडियर सिक्किम के पहाड़ी इलाके में तैनात था
बताया जा रहा है कि आरोपी ब्रिगेडियर ने कोर्ट के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी ब्रिगेडियर को फटकार लगते हुए चार साल की अवनति की सजा दी है. बता दे ब्रिगेडियर पर कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप था, जिसे ब्रिगेडियर ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट के सामने मांफी भी मांगी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल के बिनागुरी में मई माह में शुरू की थी. कोर्ट की तरफ से माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने यह फैसला सुनाया. उस दौरान मेजर जनरल के अलावा कोर्ट में छह अन्य ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी मिलिट्री ट्रायल में मौजूद थे.
सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि ब्रिगेडियर अपनी गलती पर शर्मिंदा थे और उन्होंने उसके लिए कोर्ट से मांफी भी मांगी थी. जिसकी वजह से उन्हें पांच साल की सख्त सजा नहीं सुनाई गई. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे अपराध की पांच साल की सजा होती है, लेकिन गलती स्वीकार करने के बाद अधिकारी को सख्त सजा नहीं सुनाई जाती.
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