मुंबई लोकल को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा यह सवाल
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मुंबई: जिन लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन ले ली है, उन्हें मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? यह सवाल मुंबई उच्च न्यायालय ने उठाया है। जी दरअसल यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया है। मिली जानकारी के तहत यह भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को ठाकरे सरकार मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार करे। जी दरअसल मुंबई लोकल में वकीलों को यात्रा करने की अनुमति देने के संदर्भ में दायर की गई याचिका पर यह सुनवाई हुई। इस सुनवाई को करते हुए उच्च न्यायालय ने यह सवाल पूछा है।

बीते मंगलवार को हुई इस सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सरकार से टीकाकरण करवा चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति जल्दी देने पर गौर करने को कहा है। अब आने वाले गुरुवार को फिर सुनवाई है और गुरुवार यानी (4 अगस्त) को आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। आप सभी को बता दें कि वकीलों के संगठन द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में वकीलों को मुंबई लोकल में यात्रा की छूट देने की अपील की गई थी।

ऐसे में इसी याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाकरे सरकार को यह सूचना दी है। इस मामले में वकीलों का कहना है कि कोर्ट में अब प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू हो चुका है। ऐसे में वकीलों को कोर्ट में आने के लिए मुंबई लोकल की सुविधा दिलवाई जाए ताकि वो समय पर कोर्ट पहुंच सकें। अब इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, यह जानकारी सरकार ने कोर्ट को दी है। जी दरअसल सरकार ने कोर्ट में यह कहा है कि किन वकीलों को छूट दी जाएगी, इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट बन कर मुख्यमंत्री को भेजा गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

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