Jul 28 2016 12:09 PM
मुंबई : दुष्कर्म का एक मामला ऐसा भी सामने आया है जिसमें पीड़िता को 10 लाख रूपए देने पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। जस्टिस अभय ओंका और अमजद सैयद की खंडपीठ द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि युवती के राजी होने के बाद वे इस प्रकरण को विशेष परिस्थितियों में खारिज कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार इस खंडपीठ में यह कहा गया है कि इस युवक ने युवती व अजन्मे बच्चे के सुरक्षित भविष्य हेतु 10 लाख रूपए जमा कर दिए। न्यायालय ने युवक को जो पैसा दिया वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 10 सालों के लिए फिक्सड डिपाॅजिट के तौर पर जमा करने का आदेश भी दिया है।
हालांकि इस जमा राशि का ब्याज पीड़िता को मिलता रहेगा। गौरतलब है कि इस युवती ने युवक से न बनने और दोनों के संबंध खराब हो जाने पर युवक पर मुकदमा दायर करवाया था। इतना ही नहीं उसे यह भी जानकारी मिली कि युवक पहले से ही शादीशुदा है।
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