BMC ने नियमों में किए बदलाव, अब एक कोरोना मरीज मिलने पर सील नहीं होगी पूरी बिल्डिंग
BMC ने नियमों में किए बदलाव, अब एक कोरोना मरीज मिलने पर सील नहीं होगी पूरी बिल्डिंग
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मुंबई: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन के नियमों में बदलाव किया है. केवल 1 कोरोना मरीज मिलने पर अब बिल्डिंग के सिर्फ उस फ्लोर को ही कंटेनमेंट एरिया माना जाएगा, जिस फ्लोर पर मरीज रहता होगा. सिर्फ एक मरीज मिलने पर पूरी इमारत सील करने की जगह बिल्डिंग के उस फ्लोर को प्रशासन सील करेगा.

हालांकि अब तक हाउसिंग सोसाइटी परिसर में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर बीएमसी प्रशासन पूरी इमारत को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके उसे सील कर दिया करता था. फिर परिसर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को न तो परिसर के बाहर और ना ही बाहर के लोगों को हाउसिंग सोसायटी में प्रवेश की अनुमति होती थी.

कंटेनमेंट जोन में लागू कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एपेडेमिक एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है. यदि व्यक्ति मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो इस धारा का उल्लंघन करने पर एक महीने की जेल की सजा या 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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