ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले टीटीई तक दूसरा चार्ट पहुंचना अनिवार्य
ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले टीटीई तक दूसरा चार्ट पहुंचना अनिवार्य
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में रेलवे के आरक्षण चार्ट पर आ रही उलझनों के बीच में रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है की सभी ट्रेनों का जो दो चार्ट बनता है इसके अंतर्गत पहले चार्ट को चार घंटे पूर्व व दूसरे चार्ट को आधे घंटे पहले जारी होना है. रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है की दूसरा चार्ट ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले टीटीई तक पहुंचना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड ने आगे कहा की जहां से आरक्षण चार्ट जारी होता है. वहां से अगर बर्थ खाली रहता है तो वह ऑटोमेटिक अगले चार्टिंग स्टेशन को ट्रांसफर हो जाएगा.

जिसके बाद आने वाले दूसरे स्टेशन पर कोटे का बर्थ आने पर उस स्टेशन के वेटिंग के यात्रियों का बर्थ कंफर्म हो जाएगी। बता दे की यह नियम जब से लागु हुआ है तब से ही इसमें दूसरे चार्ट आधे घंटे पहले जारी नहीं होने की स्थिति में यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती थी.

इसमें टीटीई पहले चार्ट को लेकर ट्रेन में सवार हो जाता था. व सीटो को खाली देखकर टीटीई यह सीटें यात्रियों को आवंटित कर देता था. व इस प्रक्रिया में अब आधे घंटे पहले चार्ट जारी करना जरूरी है और वह ट्रेन छूटने के पांच मिनट पहले तक टीटीई के पास पहुंचाना ही है।

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