हाईकोर्ट का आदेश,राष्ट्रिय राजमार्गों से हटे शराब दुकान
हाईकोर्ट का आदेश,राष्ट्रिय राजमार्गों से हटे शराब दुकान
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बिलासपुर : हाईकोर्ट की युगलपीठ ने शासन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 8 सितंबर तक कोर्ट के पूर्व के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से शराब दुकान नहीं हटाए जाने पर अगली पेशी में केंद्रीय परिवहन सचिव को कोर्ट में तलब किए जाने की चेतावनी दी है।

रायपुर निवासी समाजसेवी ममता शर्मा सहित अन्य ने नेशनल हाईवे पर स्थित शराब दुकानों को हटाने के लिए अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने शराब के नशे में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए नेशनल हाईवे में शराब दुकानें नहीं खोलने का आदेश दिया है। इसके बाद भी राज्य सरकार इस आदेश का खुला उल्लंघन कर रही है।

शराब से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे पर शराब दुकानें खोल दी गई है। इसके कारण सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ रहे हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल हाईवे से शराब दुकान हटाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में शासन की ओर से कहा गया था कि आबकारी से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य सरकार की आय का मुख्य स्त्रोत है। इसके लिए राज्य शासन ने आबकारी एक्ट में नियम बनाया है।

नियम कहता है की राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकान सड़क से दूर हो और यूके दरवाजे की और नही होना चाहिए। नेशनल हाईवे की सारी शराब दुकानें सड़क से दूर हैं। इस आधार पर याचिका को निरस्त करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री वर्मा ने शासन के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि भले ही दुकान सड़क से दूर हो लेकिन इसके बावजूद भी लोग शराब के नशे मे सड्को पर आ रहे है। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद पूर्व जस्टिस टीपी शर्मा और इंदर सिंह उबोवेजा ने शासन के सभी तर्क को खारिज कर नेशनल हाईवे से सभी शराब दुकानों को हटाने का आदेश दिया था।

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