बिहार में देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
बिहार में देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
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पटना : बिहार में 1 अप्रैल से देशी शराब की खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा है कि राज्य में खुलेआम शराब पीने पर 10 वर्ष की जेल और 5 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य कैबिनेट में उन्होंने नई शराब नीति को लेकर चर्चा भी की। विधानसभा के चालू सत्र में नए नियमों पर चर्चा की गई। हालांकि विपक्ष ने सरकार के कुछ प्रावधानों का विरोध किया तो दूसरी ओर इस बात की सराहना भी की गई कि आखिरकार सरकार ने शराब विक्रय पर प्रतिबंध का विचार तो किया।

मिली जानकारी के अनुसार नई शराब नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। यही नहीं सरकार की ओर से कहा गया कि नए विधेयक में इस तरह का प्रावधान है कि यदि पुलिसकर्मी ने किसी को जबरन फंसाया तो पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह का निर्णय शराबबंदी को लेकर लिया गया था। चुनाव के पूर्व नीतीश कुमार ने जनता से जो वायदा किया था उसे उन्होंने पूर्ण करने की बात भी कही।

उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के तहत विपक्षी दलों द्वारा सरकार के देशी शराब को प्रतिबंधित न करने की आलोचना की गई। विपक्षी दलों द्वारा उनकी आलोचना भी हुई। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि नीतीश अपने वायदे को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। विपक्षियों ने इस मामले को लेकर नीतिश सरकार पर निशाना साधा। बिहार सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि पड़ोसी राज्यों झारखण्ड, उत्तरप्रदेश और बंगाल आदि राज्यों में शराब पर पाबंदी है ऐसे में बिाहर में शराब बंदी कितनी प्रभावी होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह भी कहा गया कि क्या वाकई में सरकार शराबबंदी करने में सफल होगी यह विपक्ष के अवलोकन की बात होगी।

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