अब तक की सबसे बड़ी खबर! 9 माह के भीतर सहारा निवेशकों को वापस मिलेगा पैसा
अब तक की सबसे बड़ी खबर! 9 माह के भीतर सहारा निवेशकों को वापस मिलेगा पैसा
Share:

नई दिल्ली: सरकार ने उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के उपरांत बुधवार को बोला है  कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा 9 माह में लौटाया जाने वाला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित भी किए जाने वाले है। न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए जा चुके है 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया जा चुका है।

सेंट्रल ने एक जनहित याचिका में न्यायालय से यह आवेदन भी दे दिया गया है। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और जिसमे विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने की अपील भी की जा चुकी है। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने बोला है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के मध्य इस राशि का वितरण किया जाना जरुरी है। जिसमे बोला गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करने वाले है।

सहकारिता मंत्रालय ने अपने बयान में बोला है कि उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को सहारा-सेबी रिफंड खाते से वापस करने का निर्देश भी दे चुकी है। उसने बोला है कि गौरव अग्रवाल की मदद से न्यायमूर्ति रेड्डी नौ महीने में इस भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने वाले है।

फिर बेलगाम हुआ कोरोना! टूटा 6 महीने का रिकॉर्ड

1 अप्रैल से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, जानिए...?

कर्नाटक के साथ 10 मई को इन 4 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर भी होगा मतदान

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -