रांची: सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत झारखंड सरकार ने संचालित पेंशन योजनाओं में APL तथा BPL कार्ड की बाध्यता ख़त्म कर दी है। इसे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। 60 साल से ज्यादा आयु वाले प्रत्येक श्रेणी के वृद्ध, नि:शक्त एवं निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं इस पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। लाभुकों के लिए केवल एक सीमा यह है कि वे इनकम टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आते हों। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियल रूप से यह खबर दी गई है।
वही कहा गया है कि सभी लाभुकों को एक हजार रुपये की पेंशन माह की पांच दिनांक को प्रतिमाह उनके बैंक अकाउंट में मिलेगी। सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह स्कीम 15 नवंबर से लागू की गई है। खबर के मुताबिक, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित पेंशन स्कीम में तय लक्ष्य के मुताबिक, एक तय संख्या में लाभुकों का चयन किया जाता था। ऐसे में कई जरूरतमंद पेंशन स्कीम का फायदा लेने से वंचित रह जाते थे।
वही अब सभी को स्कीम का लाभ देने हेतु झारखंड सरकार ने पहले की विसंगतियों को दूर करते हुए प्रत्येक उस शख्स को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ने का निर्णय लिया है जो इसकी पात्रता रखता है। सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के जरिए इस पेंशन स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
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