नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) एवं पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को अदालत से झटका लगा है। मुंबई की एक कोर्ट ने दोनों नेताओं की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 10 जून को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए एक दिन की जमानत देने की अपील की थी। कोर्ट ने जमानत अर्जियों पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख एवं मलिक की अर्जियों का यह बोलते हुए विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है।

NCP के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख तथा मलिक धनशोधन के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए बीते हफ्ते स्पेशल जस्टिस आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिये थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष और विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि जमानत आवेदन खारिज कर दिये जाने के लायक है। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था। उनके आवेदन में कहा गया है, ‘‘मौजूदा विधायक होने के नाते आवेदक (देशमुख) राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का सदस्य है। आवेदक अपने मताधिकार का उपयोग करने एवं अपना वोट डालने को इच्छुक है।’’ प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट से कहा था कि देशमुख उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में मुख्य अपराधी हैं तथा नवंबर में गिरफ्तार किये जाने के बाद वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उसने कहा, ‘‘इसके अतिरिक्त, यह दीगर है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।’’

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