चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए अगर दिया बीमारी का बहाना तो हर हाल मे होगा नौकरी से जाना
चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए अगर दिया बीमारी का बहाना तो हर हाल मे होगा नौकरी से जाना
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भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) का एक आदेश ख़बरों में बन गया है। चुनाव ड्यूटी के वक़्त बीमारी का प्रमाण पत्र देने वाले अफसर कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ऐसा करने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की बात कही गई है। वही इन दिनों मध्यप्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों का शबाब जोरों पर है। आचार संहिता लग चुकी है तथा तमाम सरकारी अफसर कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में लगाई जा रही है। ऐसे मे भिंड जिलाधिकारी एस सतीश कुमार ने आदेश जारी किया है तथा इस आदेश में बताया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी से बचने के लिए जो भी अफसर कर्मचारी बीमारी का प्रमाण पत्र लगाएंगे।

उनके खिलाफ शासन के नियम अंतर्गत 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 साल की आयु के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जाएगी। यह बात सच है कि कुछ कर्मचारी अफसर ऐसे बीमारी के बहाने बनाते हैं तथा निर्वाचन ड्यूटी से हटने का प्रयास करते हैं। किन्तु उन अफसर कर्मचारियों का क्या जो सच में बीमार है तथा चुनाव ड्यूटी करने में अक्षम है।

साथ ही जिलाधिकारी ने अपने आदेश में मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जो शासन के नियम अंतर्गत ही बीमारी के प्रमाण पत्र जारी करता है। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि जिलाधिकारी के इस आदेश का बुरा प्रभाव तो उन अफसर कर्मचारियों पर पड़ेगा जो वास्तव में बीमार हैं तथा स्वास्थ्य कारणों के चलते ही ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिलाधिकारी का यह आदेश बिना जमीनी हकीकत के तैयार किया गया है तथा इस पर पुनर्विचार की बहुत आवश्यकता है।

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