'अरविन्द केजरीवाल हाज़िर हों..', शराब घोटाले में लगातार ED के समन टाल रहे दिल्ली CM को कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को तलब किया, जब प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए एक नई शिकायत दर्ज की।

कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत दर्ज की गई थी, जो आप संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से संबंधित थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बाद में, एक एक्स पोस्ट में, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को "परेशान" करके भाजपा में शामिल होने के लिए "मजबूर" किया जा रहा है।

इससे पहले, जांच एजेंसी ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।

एजेंसी ने कहा है कि आरोपी 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति की तैयारी को लेकर केजरीवाल के संपर्क में थे। इस मामले में अब तक जांच एजेंसी आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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