'संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि 370 स्थायी नहीं..', सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
'संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि 370 स्थायी नहीं..', सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 स्थायी होने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 1 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बारे में दलीलें सुन रही थी।

CJI ने अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों के खिलाफ दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि अनुच्छेद 1 संविधान का एक निश्चित हिस्सा है और यह अनुच्छेद 370 पर भी लागू होता है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 1 जोड़ने का उद्देश्य इस बात पर जोर देना था कि अनुच्छेद 1 स्थायी है। यह ऐसे समय में किया गया था, जब संविधान के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बदला जा सकता था, जबकि अन्य को समझौते की आवश्यकता थी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि अगर अनुच्छेद 370 को स्थायी माना जाता, तो इसमें अनुच्छेद 1 का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अनुच्छेद 1 पहले से ही संविधान का स्थायी हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 1 का उल्लेख करने का कारण यह दिखाना है कि एक निश्चित अवधि के दौरान, जबकि अन्य भाग बदल सकते हैं, अनुच्छेद 1 नहीं बदलेगा। बदलावों को चुनौती देने वालों की दलीलें बुधवार को पूरी हो गईं और सरकार की दलीलें गुरुवार से शुरू होंगी।

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