हाइ कोर्ट से मिली अनुराग ठाकुर को राहत
हाइ कोर्ट से मिली अनुराग ठाकुर को राहत
Share:

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व एचपीसीए को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। यह प्राथमिकी 8 अप्रैल, 2014 को धर्मशाला में दर्ज की गई थी।

न्यायाधीश राजीव शर्मा ने इस प्राथमिकी के आधार पर धर्मशाला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए चार्ज तथा लंबित आपराधिक मामले को भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने एचपीसीए व अनुराग ठाकुर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिकी और चालान में कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता कि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत किया गया है।

बता दें कि अनुराग ठाकुर व एचपीसीए ने एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ लगाए गए अवैध अतिक्रमण के आरोपों के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते एचपीसीए पर तरह-तरह के मामले दर्ज किए हैं। कांग्रेस के दबाव में आकर एचपीसीए पर 1941 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का झूठा मामला बनाया गया था।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -