चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनेगा स्वतंत्र पैनल - सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनेगा स्वतंत्र पैनल - सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाए जाने के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यपालिका में हस्तक्षेप से निर्वाचन आयोग के कामकाज को अलग करने की आवश्यकता है. अदालत ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयुक्तों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के समान सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा नहीं हटाया जा सकता. 

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में नियुक्तियों के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायधीश को शामिल किया गया है. शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाएगा. 

पांच जजों की संविधान पीठ, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है. दरअसल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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