लव जिहाद कानून को रद्द करने की मांग, इलाहबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से माँगा जवाब
लव जिहाद कानून को रद्द करने की मांग, इलाहबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से माँगा जवाब
Share:

लखनऊ: लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चार जनवरी तक विस्तृत जवाब अदालत में दाखिल करना होगा. इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अगले दो दिनों में अपना हलफनामा दायर करना होगा.

इलाहबाद उच्च न्यायालय में सात जनवरी को फिर इस मामले की सुनवाई की जाएगी. प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने से फिलहाल इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश पर कोर्ट ही अंतिम फैसला सुनाएगी. यूपी सरकार ने कोर्ट के समक्ष दलीलें रखते हुए कहा कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश अत्यंत आवश्यक हो गया था. 

इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. यूपी की योगी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ तीन जनहित याचिकाएं दायर की गईं थी. याचिकाओं में अध्यादेश को गैर ज़रूरी बताते हुए इसे निरस्त किए जाने की मांग की गई थी. जिस पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब कोर्ट 7 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। 

NSE ने पहली जनवरी से F & O में 3 नए स्टॉक किए शुरू

सस्ते होंगे प्याज़? केंद्र सरकार ने आयात पर 31 जनवरी तक दी छूट

सोने में सपाट कारोबार लेकिन कीमत है 50,000 से ऊपर

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -