AGL प्लाट आवंटन केस: कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, ED की कार्रवाई पर लगी रोक
AGL प्लाट आवंटन केस: कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, ED की कार्रवाई पर लगी रोक
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चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजीएल प्लॉट आवंटन केस में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एजीएल प्लॉट आवंटन मामले पर चली रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच में स्टे ऑर्डर दिया है. बुधवार को AJL (एसोसिएटिड जर्नल लिमिटिड) प्लॉट आवंटन मामले में उच्च न्यायालय ने हरियाणा की स्पेशल ED कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को की जाएगी.

बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले में उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था. इस मामले में ईडी कथित धन शोधन की जांच करना चाहता था. मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 22 को मार्च 2021 में नियमित जमानत मिली थी. बता दें कि पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष ED अदालत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर AJL प्लाट आवंटन मामले में सुनवाई जारी है. इस मामले में कांग्रेस नेता और AJL हाउस के चेयरमैन मोती लाल वोरा दूसरे मुख्य आरोपी थे, जिनका निधन हो चुका है.

क्या है AJL प्लाट आवंटन केस ?
हरियाणा के सीएम रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे, उसी दौरान भूखंड फिर से AGL को आवंटित किया गया था. आरोप था कि भूपेंद्र हुड्डा व अन्य पदाधिकारियों ने 2005 में अवैध तरीके से भूमि का आवंटन किया था. इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा के ठिकानों पर कई बार रेड भी मारी गई थी.

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