नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद संसद सदस्य के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली में 12, तुगलक लेन स्थित उनका पुराना आवास वापस मिल गया है। लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को वह बंगला दोबारा आवंटित कर दिया है, जो उन्होंने 24 मार्च को वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अप्रैल में खाली कर दिया था।
#WATCH | "Mera ghar poora Hindustan hai," says Congress MP Rahul Gandhi when asked for a reaction on media reports about getting back his official residence as an MP
— ANI (@ANI) August 8, 2023
He has arrived at the AICC Headquarters for a meeting with the leaders of Assam Congress. pic.twitter.com/KtIzZoRPmm
अपने पुराने आवास को वापस पाने पर पत्रकारों से बात करते हुए, राहुल गांधी ने एक बैठक के लिए दिल्ली में AICC मुख्यालय में पहुंचने पर कहा कि, "मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है"। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि किसी सांसद को अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। इस प्रकार, अयोग्य घोषित सांसद सरकारी लाभ जैसे आधिकारिक आवास का हकदार नहीं होता है और उसे इसे खाली करने के लिए एक महीने का समय मिलता है।
राहुल गांधी 2005 से लगातार इस बंगले में रह रहे थे, वहीं, उनकी माँ और कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी 10 जनपथ स्थिति एक अलग सरकारी बंगले में रह रहीं थी। राहुल ने अपना आवास खाली करने के बाद कुछ समय अपनी माँ के घर पर भी बिताया था। अप्रैल में बाहर निकलते समय, राहुल गांधी ने कहा था, "इन दिनों सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है और चाहे जो भी हो, वह इसे सहन करना जारी रखेंगे।"
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