नई दिल्ली : सरकार के द्वारा अब सरकारी योजनाओं के लाभ को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. बता दे कि लोकसभा में शुक्रवार को आधार बिल को मनी बिल के रूप में पारित कर दिया गया है, जबकि साथ ही यह भी देखने को मिला है कि इस बिल को लेकर विपक्ष के द्वारा भी बहुत विरोध किया गया. साथ ही जानकारी में यह भी बता दे कि यह एक मनी बिल है जिस कारण इसको राज्यसभा में पारित किया जाना अनिवार्य नहीं है.
लोकसभा में इस आधार बिल के पारित होने के साथ ही देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या के आधार ही सरकार की ओर से सेवा उपलब्ध कराने को कानूनी मान्यता मिलना लगभग तय हो गया है. बता दे कि इसके साथ ही यह बात भी सामने आइ है कि विपक्ष के द्वारा आधार बिल के प्रावधानों के कारण नागरिकों की निजता के उल्लंघन का खतरा उत्पन्न होने की आशंका भी जाहिर की है.
मामले में ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह बयान सामने आया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल बहुत ही जरूरी है.