कोरोना से मौत का फर्जी सर्टिफिकेट दिखा मुआवज़ा लेने वालों पर होगा एक्शन, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बड़ा आदेश
कोरोना से मौत का फर्जी सर्टिफिकेट दिखा मुआवज़ा लेने वालों पर होगा एक्शन, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बड़ा आदेश
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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के कारण मौत होने का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा ले रहे लोगों पर सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता प्रकट की है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर शीर्ष अदालत को बताया गया है कि लोग कोरोना से मौत का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा ले रहे हैं.

केंद्र सरकार की बात सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी और चिंता प्रकट करते हुए CAIG से मामले की जांच कराने के संकेत दिए. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र को फर्जी दावों के संबंध में 15 मार्च तक हलफनामा दायर करने को भी कहा. अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होने वाली है. अदालत ने कहा कि, कोरोना से मौत के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के हमारे आदेश का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हम चिंतित हैं. 

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के फर्जी दावे भी आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस योजना का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और यदि इसमे अधिकारी भी शामिल हैं तो यह और भी बुरा हो जाता है. वहीं, इस मामले में अदालत की तरफ से पक्ष रखने वाले आर बसंत ने सुझाव देते हुए कहा कि राज्य सरकार कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा भी मुआवजे के दावों की आकस्मिक जांच करवा सकती है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि कोरोना से होने वाली मौत के मामले में आश्रित परिवार वालों को मुआवजा देने में समस्या आ रही है, क्योंकि कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजे के लिए दावा कर रहे हैं. तुषार मेहता ने कहा था कि डॉक्टर अन्य वजहों से हुई मौत को भी कोरोना से हुई मौत बताते हुए नकली सर्टिफिकेट दे रहे हैं.

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