पूर्व पीएम राजीव गांधी के कातिल पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
पूर्व पीएम राजीव गांधी के कातिल पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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नई दिल्ली: पूर्व पीएम राजीव गांधी के कातिल एजी पेरारिवलन (AG Perarivalan) को जमानत मिल गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एजी पेरारिवलन की बेल मंजूर कर ली है. दरअसल, पेरारिवलन के वकील ने कोर्ट में शिकायत दी थी कि उनके क्लाइंट इस समय पैरोल पर है. हालांकि, पैरोल पर रहने के बाद भी उसे न तो घर से बाहर निकलने की और न ही किसी से मिलने की इजाजत है. सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या उसे पेरारिवलन को जमानत देनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर ने अभी तक दोषी को जेल से से रिहा करने की उसकी याचिका पर निर्णय नहीं लिया है.

वहीं, केंद्र सरकार ने पेरारिवलन की याचिका का ये कहते हुए विरोध किया था कि पूर्व पीएम के हत्यारे के आग्रह पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति उपयुक्त अधिकारी हैं. इस मामले में 19 साल की आयु में अरेस्ट किए गए पेरारिवलन को मई 1999 में मौत की सजा सुनाई गई थी. उस पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या करने वाले बेल्ट बम को ट्रिगर करने के लिए उपयोग की जाने वाली 8-वोल्ट बैटरी खरीदने का आरोप लगाया गया था.

हालांकि,  2014 में उसकी और दो अन्य मुरुगन और संथान (दोनों श्रीलंकाई) की सजा को उनकी दया याचिकाओं के काफी समय तक लंबित रहने की वजह से उम्रकैद में बदल दिया गया था.

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