हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना : बिहार
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना : बिहार
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जमुई: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्वारा हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान भी किया है.

जानकारी के अनुसार, 5 मई 2004 को चंद्रदीप थाना क्षेत्र के ईटाबांध निवासी केदार यादव अपनी बेटी के साथ अपने घर के समीप स्थित कुआं पर स्नान करने जा रहा था. इसी दौरान पुकारी यादव वहां आया और दर्शन यादव को आदेश दिया की गोली मार दो.

दर्शन यादव ने उनके ऊपर गोली चलायी, लेकिन गोली उन्हें नहीं लग कर उनकी बेटी अनिता के सिर में लग गयी और मौके पर ही उसकी मौत हो गयी. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने दोनों को यह सजा सुनाई है.

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