आप नेता अखिलेश त्रिपाठी को मिली जमानत, दंगे भड़काने के थे आरोपी
आप नेता अखिलेश त्रिपाठी को मिली जमानत, दंगे भड़काने के थे आरोपी
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नई दिल्ली : लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के कारण सुर्खियों में चल रही आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को गुरुवार को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दी गई। अखिलेश को 10 हजार के पर्सनल बॉड पर रोहिणी कोर्ट ने रिहा कर दिया है। त्रिपाठी ने साल 2013 में दंगा फैलाया और साथ ही मार-पीट की थी, जिस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उन्हें दो दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी पर भेजा था।

त्रिपाठी दिल्ली के मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र से विधायक है। आप विधायक अखिलेश पर मार्च 2013 में बुराड़ी में दंगे के लिए लोगों को भड़काने के आरोप में विभिन्न धाराओं कते तहत 8 केस चल रहे हैं। इन मामलों में आप विधायक को कई बार कोर्ट में तलब भी किया गया, लेकिन अखिलेश बार-बार कोर्ट से नदारद रहे। गुरुवार को जब वे कोर्ट में पेश हुए, तो जज ने उन्‍हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। बाद में उन्हें दो दिन के लिए जेल भेज दिया गया।

त्रिपाठी बुराड़ी थाने में अपहरण के आरोप में गिरफ्तार 2 युवकों को छुड़ाने गए थे। इसी दौरान उन्होने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया व मार पीट की। साथ ही थाने पर पथराव भी किया। पुलिस ने इस मामले में एमएलए के अलावा कई अन्य लोगो के खिलाफ दंगा करने, मारपीट, तोड़फोड़ और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। त्रिपाठी पर बीजेपी के एमएलए की पत्नी के साथ भी हाथा पाई व बदसुलुकी करने का आरोप है।

यह मामला दिसंबर 2014 का है, जब आदर्श नगर इलाके में अखिलेश ने अपने साथियों के साथ एक क्लब में मीटिंग कर रहीं पूर्व बीजेपी एमएलए की पत्नी को कमरे में बंद कर दिया था। 2015 में भी त्रिपाठी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी।

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