वाहनों की  70 किमी / प्रति घंटा की रफ्तार होगी क़ानूनी
वाहनों की 70 किमी / प्रति घंटा की रफ्तार होगी क़ानूनी
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नई दिल्ली : यह खबर पढ़कर वे लोग खुश हो जाएंगे जो कार को तेज रफ्तार चलाने के शौक़ीन हैं. जी हाँ,यदि आप शहरी इलाके में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी कार चलाएंगे तो पुलिस आपका चालान नहीं बनाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 70 की रफ्तार के फैसले को मंजूरी दे दी है.

गौरतलब है कि इसके पहले शहरी क्षेत्र में कार चलाने की गति 60 किमी प्रति घंटा ही थी. बता दें कि दो पहिया वाहन के लिए सरकार ने अब 50 किमी प्रति घंटा तक करने का आदेश दिया है.हालाँकि केंद्र ने इसमें राज्य सरकारों और प्रशासन के लिए इतनी गुंजाईश रखी है, कि वह सुरक्षा को देखते हुए गति सीमा को घटाने का आदेश दे सकता है. हालाँकि सरकार के इस फैसले से देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है.ऐसा इसलिए कह रहे हैं,क्योंकि जब अभी वाहनों की सामान्य गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा है, वहां तो सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है , तो  70 की की गति की अनुमति मिलने के बाद तो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने का भय और बढ़ जाएगा.

आपको जानकारी दे दें कि अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की गति को तय करने का कार्य पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय देखता था.जबकि फिलहाल स्थानीय प्रशासनों ने वाहनों की गति सीमा को 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक निर्धारित किया हुआ है. लेकिन अब यदि आपकी गाड़ी की गति 50 किमी प्रति घंटा से ज्यादा भी होगी, तो ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी.इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी.

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