टाटा को लगा कोर्ट का झटका, लौटानी होगी सिंगूर की जमीनें
टाटा को लगा कोर्ट का झटका, लौटानी होगी सिंगूर की जमीनें
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नई दिल्ली : सिंगूर जमीन अधिग्रहण के मसले पर टाटा मोटर्स को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मुश्किल हुई है। दरअसल वर्ष 2006 में टाटा की इस कंपनी ने नैनो प्लांट हेतु सीपीएम सरकार से जमीन अधिग्रहित कर ली थी। अधिग्रहण के इस निर्णय को अवैध ठहराते हुए न्यायालय द्वारा जमीन वापस लेने की बात कही गई।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा कंपनी को जमीन बंगाल सरकार को वापस देने के लिए कहा गया है। इसे न्यायालय ने गलत ठहराते हुए किसानों की जमीन लौटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है वह भी उनसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

गौरतलब है कि किसानों को 10 वर्ष तक अपनी जमीनों से वंचित रहना पड़ा है। टाटा को यहां पर विरोध के बाद अपना प्लांट हटाना पड़ा था और इसी कारण टाटा के नैनो का प्रोजेक्ट लगभग फेल हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब 12 सप्ताह में टाटा कंपनी को जमीनें लौटानी होगी।

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