बार की डांसरों पर अब नहीं उड़ा सकेंगे नोट
बार की डांसरों पर अब नहीं उड़ा सकेंगे नोट
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नई दिल्ली:  डांस बार में जाने वाले लोग महिला डांसर पर न केवल नोटों की बरसात करते है वहीं छक कर शराब पीने से भी गुरेज नहीं करते है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डांस बार में जाने वाले लोग डांसरों पर नोट नहीं उड़ा सकते।

कोर्ट का कहना है कि ऐसा करना महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बार में लोग महिला डांसरों पर नोट नहीं उड़ा सकेंगे, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश का सख्ती से पालन करने के लिये बार संचालकों को कहा है।

गौरतलब है कि मंुबई सहित अन्य कई बड़े शहरों में संचालित होने वाले बार में महिला डांसर लोगों का मनोरंजन करती है और इन पर रंगीन मिजाज लोग नोट उड़ाने से भी परहेज नहीं करते है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा नहीं किया जा सकेगा। बताया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है तथा चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिये कहा है।

सरकार ने भी लगाया प्रतिबंध-
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी डांस बार में महिला डांसरों पर नोट उड़ाने के मामले में प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिये नये सिरे से कानून में प्रावधान कर दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट में डांस बार संचालकों की ओर से सरकार के नये कानून को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि जो नया कानून बनाया गया है, उसमें खामिया है, इसलिये सरकार को अपने नये कानून में संशोधन करने की जरूरत है।

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