अब निगम, मंडल और कोर्ट में भी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल हुई
अब निगम, मंडल और कोर्ट में भी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल हुई
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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तौफा दे दिया है. अब मध्य प्रदेश के निगम, मंडल और कोर्ट के कर्मचारी भी 62 की उम्र में रिटायर होँगे. मध्य प्रदेश के निगम, मंडल और कोर्ट के कर्मचारियों के हितोँ का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री शिवरराज सिंह चौहान ने नए वित् वर्ष के पहले दिन ही ये घोषणा कर दी. अब प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी भी 62 साल से पहने रिटायर नहीं होंगे. इनमे अर्ध शासकीय संस्थाओं के लगभग पौने 2 लाख अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. 

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद से सीधे-सीधे प्रदेश के 1 लाख 75 हजार कर्मचारियो को फायदा हुआ है. मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू किये जाने के बारे में फैसला निगम और मंडल के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर को लेना है.

मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा की कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से युवा उम्मीदवारों को घबराने की आवश्यता नहीं है. प्रदेश में जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती की जाने वाली है. इन पदों में नायब तहसीलदार, कॉन्स्टेबल और सब इंपेक्टर के पद शामिल होँगे. मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रोँ की ई-अटेंडेंस को भी जरुरी नहीं बताया है. मुख्यमंत्री ने कहा की हमे प्रदेश के शिक्षा मित्रोँ के हितोँ का ख्याल है तथा हम शिक्षा मित्रोँ का अपमान नहीं होने देंगे.   

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