कर्जदारों को मिली राहत, कर्ज भुगतान के लिए 60 दिन की छूट
कर्जदारों को मिली राहत, कर्ज भुगतान के लिए 60 दिन की छूट
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रिजर्व बैंक ने आमजनता की परेशानी को देखते हुए एक बड़ा फैंसला फिर लिया है जी हां नगदी की किल्लत के कारण कर्जदारों को हो रही समस्या को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैंसला फिर लिया है। इसमें कर्ज दारों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने एक करोड़ रूपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।

सोमवार को रिजर्व बैंक ने यह छूट 1 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगी। और साथ ही यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिए भी उपलब्ध है जिसने एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च के लिए कर्ज ले रखा है। साथ ही इसका फायदा बैंको ओर किसी प्रकार की एनबीएफसी के खाते में एक करोड़ रूपये या उससे कम की स्वीकृत सीमा के कर्जों को भी छूट में होगा।

रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कहा है कि यह व्यवस्था कुछ समय के लिए ही है इस पर सभी नियमित वित्तीय संस्थानों को इस पर गौर करना चाहिए। यह कर्जदारों को हो रही परेशानी और नगदी की किल्लत को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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