रेयान संचालकों के नाम, हाई कोर्ट का पैगाम
रेयान संचालकों के नाम, हाई कोर्ट का पैगाम
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मुंबई: गुड़गांव के रेयान स्कूल में 7 वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सीईओ रेयान पिंटो, उनके माता-पिता ग्रेस पिटों और ऑगस्टाइन पिंटो को बॉम्बे हाईकोर्ट से कल तक की राहत मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से पिंटो परिवार की याचिका के विरुद्ध अपने पक्ष की तैयारी के लिए एक दिन का समय मांगा था। अब अगली सुनवाई कल बुधवार को होगी।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस ने सोमवार को सुबह रेयान ग्रुप के नॉर्थ जोन हेड फ्रांसिस थॉमस और भोंडसी स्थित स्कूल के सह समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हरियाणा पुलिस की एक टीम रेयान मैनेजमेंट से पूछताछ के लिए मुंबई गई हुई है। इसी भय से पिंटो परिवार को यह अंदेशा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पेश की थी।

इस मामले में क़ानूनी विरोधाभास सामने आया है। इस बारे में मुंबई पेरेंट्स और वेलफेयर एसोसिएशन के वकील ने रेयान की अग्रिम जमानत याचिका का हाई कोर्ट में यह कहकर विरोध किया कि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो फिर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई कैसे हो सकती है। हालाँकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर भी कल तक पिंटो परिवार को राहत दे दी। जबकि, उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब माँगा है।

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